जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?, आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया

भारत में प्राचीन काल से ही ऊंच-नीच का भेदभाव चला आ रहा है। हालांकि अब यह मानसिकता लोगों की बदल रही है।

इस मानसिकता को खत्म करने के लिए ही संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान में कानून तैयार किया।

जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति जैसे निम्न वर्ग के लोग जिन पर सदियों से ही छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा था और समाज के कई अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था, उनके उत्थान के लिए और समाज में उनके स्थिति को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण लागू किया गया।

वैसे आरक्षण के अतिरिक्त भी जाति प्रमाण पत्र के जरिए कई तरह के सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत पड़ जाती है।

यदि आप भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें। इस लेख में कास्ट सर्टिफिकेट क्या है (caste certificate in hindi), इसकी आवश्यकता, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कागजात और जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं के बारे में बताया है।

जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता

  • caste certificate एक विशेष वर्ग को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होता है।
  • राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विशेष वर्ग के लिए कई प्रकार की योजना लाई जाती है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। ऐसे में योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है।
  • सरकारी नौकरियों में सरकार विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षण देती हैं। ऐसे में उस विशेष वर्ग में आने वाले उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
  • स्कूल कॉलेज जैसे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेते समय jaati praman patra की जरूरत पड़ती है।
  • बहुत से सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ऐसे में इसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में निश्चित उम्र सीमा होती है और उन उम्र सीमा में भी विशेष वर्ग के उम्मीदवारों के लिए छूट दी जाती है, उसके लिए jaati praman patra की जरूरत पड़ती है।

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप चाहे ऑफलाइन आवेदन करें या ऑनलाइन आवेदन करें, jaati praman patra बनाने के लिए कुछ निश्चित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती हैं।



सभी राज्यों के निवासियों को caste certificate बनाने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता निश्चित रूप से पडती है, जो निम्नलिखित है: